कोरबा/प्रथम आवाज़ न्यूज: अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम रहे प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर और 4 साल की पोती याशिका कंवर की हत्या के मामले में कोरबा जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। आरोपियों में 4 पुरुष और एक महिला है।
यह पूरा मामला 21अप्रैल 2021 का है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे प्यारेलाल कंवर के बेटे हरीश कंवर, बहू सुमित्रा कंवर और उनकी मासूम पोती याशिका कंवर की छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के भैंसमा गांव में हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाला और कोई नहीं हरीश का बड़ा भाई हरभजन कंवर ही था। हरीश ने एक साल से संपत्ति पर कब्जा कर रखा था, इस वजह से उनके बीच विवाद चल रहा था। हरभजन की पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर साजिश रची थी। दो भाइयों के बीच पारिवारिक कलह और संपत्ति का विवाद इस घटना की प्रमुख वजह थी। मामले में सभी आरोपी जेल में बंद थे।
अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक अधिकारी कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई कोरबा के तृतीय अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी। न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को दोषी ठहराया। सभी को आईपीसी की धारा 120बी/34 (साजिश), 201 (सबूत नष्ट करना), 302 (हत्या) एवं 406 (विश्वासघात करना) के तहत कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इसमें परमेश्वर कंवर, रामप्रसाद मन्नेवार, हरभजन सिंह कंवर, धनकुंवर और सुरेंद्र सिंह कंवर शामिल हैं।
बता दें कि प्यारे लाल कंवर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वह जिले के रामपुर क्षेत्र से विधायक रहे हैं। कंवर अविभाजित मध्यप्रदेश में उप मुख्यमंत्री थे। उनके बेटे हरीश कंवर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे।