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दर्री, कुसमुंडा व बांकीमोंगरा पुलिस द्वारा अवैध कबाड़ पर की गई कार्यवाही

दर्री, कुसमुंडा व बांकीमोंगरा पुलिस द्वारा अवैध कबाड़ पर की गई कार्यवाही

कोरबा/प्रथम आवाज़ न्यूज:   कोरबा पुलिस द्वारा अवैध कबाड़ पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में दर्री, कुसमुंडा व बांकीमोंगरा पुलिस ने अवैध कबाड़ के तीन मामलों में बड़ी कार्यवाही की है मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहला मामला- 13 अप्रैल को दर्री थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान एक सफेद रंग की टाटा पिकअप वाहन क्रमांक CG-11-BE-2185 को संदेह के आधार पर रोका गया। वाहन में विक्रम टंडन (20वर्ष), नीलगिरी बस्ती, थाना दर्री निवासी, जो कि अवैध रूप से कबाड़ सामग्री (एंगल, रॉड, छड़, लोहे का स्क्रैप) कुल लगभग 2.5 टन का परिवहन करता पाया गया। पूछताछ पर चालक कोई वैध दस्तावेज या स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसपर संदेह के आधार पर कबाड़ व वाहन को जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना दर्री में धारा 106(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत कार्यवाही की गई।

दूसरा मामला – 12 अप्रैल को सुरक्षा प्रभारी, कुसमुंडा खदान, एसईसीएल द्वारा थाना कुसमुंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 10 अप्रैल की रात में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैम्पर वाहन क्रमांक CG-12-BH-8504 के माध्यम से कोयला स्टॉक क्षेत्र से लगभग 150 किलोग्राम लोहे का स्क्रैप चोरी कर ले जाया गया। जिसपर थाना कुसमुंडा में अपराध क्रमांक 102/25, धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वाहन को घटनास्थल के समीप से बरामद कर लिया गया है वहीं अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही है।

तीसरा मामला- 13 अप्रैल को सुबह लगभग 6 बजे एसईसीएल सिंघाली खदान के सुरक्षा प्रभारी द्वारा थाना बांकीमोंगरा में सूचना दी गई कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खदान क्षेत्र से लोहे के स्क्रैप की चोरी की गई है। सुरक्षा गार्डों की सतर्कता से खदान के बाहरी क्षेत्र में तीन मोटरसाइकिलों (क्रमांक CG-12-BK-7239, CG-12-AD-1309 तथा एक बिना नंबर की) को संदेह स्थिति में खड़ा पाया गया, जिन पर लगभग 2 क्विंटल लोहे का स्क्रैप (एंगल, प्लेट, शटर आदि) लदा हुआ था। सुरक्षा गार्ड को देखकर आरोपी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर तीनों मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। इस मामले में अज्ञात आरोपियों के  खिलाफ धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।

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Atul Yadav (Owner Of Pratham Awaaz)

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