कोरबा/प्रथम आवाज न्यूज: कोरबा जिला नगर पालिक निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अंचल के दादरखुर्द क्षेत्र में बनाए गए आवासगृहों में से 986 मकानों का आबंटन निगम करने जा रहा है, जिनके पास अपना स्वयं का मकान नहीं है तथा जो किराये के मकान में रह रहे हैं, उन्हें अपना स्वयं का मकान पाने का यह बेहतर अवसर है, मकान पाने के लिए 26 फरवरी के पहले-पहले अपने आवेदन निगम में जमा करा सकते हैं।
नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना “मोर मकान-मोर आस” के अंतर्गत दादरखुर्द बस्ती के समीप 2784 आवासगृहों का निर्माण कराया गया है। 2784 आवासगृहों की उक्त विशाल आवासीय कालोनी में सड़क, नाली, पानी, बिजली सहित विविध मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इसके साथ ही कालोनी में उद्यान व सामुदायिक भवन जैसी सुविधाओं पर भी कार्य किया जाएगा। उक्त आवासगृह फ्लैट के रूप में बने हुए हैं तथा भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल में स्थित हैं। उक्त आवासीय कालोनी में पूर्व में 174 आवासगृह पात्र हितग्राहियों को आबंटित कर दिये गये थे, अब पुनः 986 आवासगृहों का आबंटन निगम करने जा रहा है, इस हेतु निगम द्वारा 26 फरवरी तक इच्छुक लोगों से आवेदन मंगाए गए हैं, मकान लेने के इच्छुक व्यक्ति सम्पूर्ण रूप से भरे हुए अपने आवेदन निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित पीएमएवाई शाखा में जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त करने हेतु संबंधित व्यक्ति को 100 रूपये का शुल्क निगम कोष जमा करना होगा।
साकेत भवन प्रवेशद्वार पर काउंटर स्थापित
आमजन की सुविधा के मद्देनजर आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश पर निगम के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय साकेत भवन के प्रवेशद्वार के समीप काउंटर स्थापित किया गया है, मकान प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति उस काउंटर पर जाकर आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं तथा 100 रूपये का शुल्क निगम कोष में जमा कराकर भरा हुआ आवेदन काउंटर पर जमा करा सकते हैं।
सवा 03 लाख रूपये में मिलेगा वन बीएचके मकान
उक्त आवासीय कालोनी में केवल 3 लाख 25 हजार रूपये में वन बीएचके फ्लैट जिसका कारपेट एरिया 327.64 वर्ग फिट है, लोगों को प्राप्त होगा, उक्त राशि आसान मासिक किश्तों में चुकाई जा सकती है, जिन फ्लैटों का आबंटन अभी किया जा रहा है, उनमें भू-तल में 170 फ्लैट, प्रथम तल में 272 फ्लैट, द्वितीय तल में 272 फ्लैट तथा तृतीय तल में 272 फ्लैट स्थित है।
आवेदन अवश्य करें, मिल सकता है लाभ
इन आवासगृहों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पात्रता के संबंध में मापदण्ड निर्धारित है, किन्तु इन मापदण्डों का पालन प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के पश्चात भी यदि पात्र हितग्राहियों की संख्या उक्त आबंटित किए जाने वाले आवासगृहों की संख्या से कम पाई जाती है तो शेष आवासगृहों का आबंटन भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना “सबके लिए आवास मिशन” हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुसार पात्र हितग्राहियों को किया जाएगा। वैसे सामान्य रूप से पात्रता हेतु जो मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुसार व्यक्ति को 31 अगस्त 2015 से पूर्व निगम क्षेत्र में निवासरत होना चाहिए, पूरे परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपये से कम होनी चाहिए तथा देश में किसी स्थान पर उसका पक्का मकान न हो तथा आवेदक को प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
11 मार्च को लाटरी से होगा आबंटन
उक्त आवासीय कालोनी में फ्लैट लेने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपने आवेदन निगम में जमा कराये जाने तथा इस हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा एवं पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची कार्यालय के सूचना पटल में 04 मार्च को प्रदर्शित किये जाने के पश्चात 11 मार्च 2024 को लाटरी के माध्यम से आवासगृहों का आबंटन किया जाएगा।