अवैध संबंध और कत्ल: गला घोंटकर दंपति को उतारा मौत के घाट, जानें क्या है पूरा मामला….
कोरबा/प्रथम आवाज़ न्यूज: कोरबा जिले के सर्वमंगला चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत साकिनान कमरा नंबर 6 भिखारीडेरा बरेठ मोहल्ला में पति-पत्नी की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची थी और जांच पड़ताल में जुट गई थी। दोनों मृतकों के शव को पीएम के लिए भिजवाया गया पीएम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत होना पाया गया। पुलिस ने अपराध धारा 103(1) बीएनएस का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी कुसमुण्डा एवं चौकी प्रभारी सर्वमंगला पुलिस की टीम द्वारा घटनास्थल के पास रहने वाले विनोद मसीह से पूछताछ करने पर 3 दिसंबर के रात्रि 9 बजे भिखारीडेरा सर्वमंगला नगर बोर के पास कमल सतनामी, बबला उर्फ शेख रमजान अली एवं वासुदेव यादव को बैठकर शराब पिते देखना एवं कुछ समय बाद वासुदेव यादव (66 वर्ष) के घर में जाकर देखने पर बबला उर्फ रमजान को शांता यादव (64 वर्ष) की पैर पकड़े हुए एवं कमल सतनामी को शांता यादव की गला पकड़े देखना बताया। बबला से पूछताछ करने पर बताया कि वासुदेव ने कमल सतनामी को पत्नी शांता के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद कमल सतनामी ने वासुदेव गिरा कर मरने लगा, इस बीच पत्नी ने यह घटना सबको बताने की बात कहने लगी, जिसपर शांता की भी गला दबाकर हत्या का कर दी। हत्या में कमल का सहयोग करना स्वीकार किया। घटना के पास शराब पीकर शराब फेंके गये शीशी को एवं एवं डिसपोजल को आरोपी के निशांदेही पर जब्त किया गया। आरोपी बबला उर्फ रमजान अली के द्वारा घटना कारित करने के बाद बचने के लिए चौकी में दोनों मृतकों की मरने की सूचना दिया है जो कि प्रकरण में साक्ष्य छिपाने व एक से अधिक आरोपी होने से धारा 238, 3(5) बीएनएस जोड़ा गया है। आरोपी शेख रमजान अली पिता मो. शेख अब्बारा अली उम्र 32 वर्ष साकिन भिखारीडेरा बरेठ मोहल्ला चौकी सर्वमंगला थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा (छ.ग.) को गिरफ्तार किया गया है जिसे न्यायालय पेश किया जा रहा है।
नाम आरोपी-
1. शेख रमजान अली पिता मो. शेख अब्बारा अली उम्र 32 वर्ष साकिन भिखारीडेरा बरेठ मोहल्ला चौकी सर्वमंगला थाना कुसमुण्डा जिला कोरबा ।