बिलासपुर/प्रथम आवाज़ न्यूज: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रामकिंकर सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रामकिंकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक व्यक्ति को ऋण दिलाने के लिए गलत सर्च रिपोर्ट दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रामकिंकर सिंह ने अपनी ड्यूटी के अनुसार सर्च रिपोर्ट दी थी और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि रामकिंकर सिंह को बैंक के पैनल से नहीं हटाया गया है, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी के अनुसार काम किया था। इस मामले में रामकिंकर सिंह के अधिवक्ता अन्शुल तिवारी ने कहा कि यह फैसला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह फैसला यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस आधार के दोषी नहीं ठहराती है। इस फैसले से रामकिंकर सिंह को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने न्यायपालिका के इस फैसले के लिए आभार व्यक्त किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामकिंकर सिंह के खिलाफ दर्ज मामला रद्द
- Pratham Aawaz
- November 27, 2024
Atul Yadav (Owner Of Pratham Awaaz)
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