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रिश्तेदार युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मिली 10 साल की सजा

कोरबा/प्रथम आवाज न्यूज: कोरबा जिले के पाली थाना के चैतमा चौकी अंतर्गत भोड़कछार गांव के धरमराज कंवर डेढ़ साल पहले 5 जुलाई 2022 को खोडरी में निवासरत रिश्तेदार परिवार के युवती को अपने साथ मंदिर दर्शन के बहाने बाइक में साथ ले गया। जहां से शहर घुमने की बात कहकर युवती को मना लिया। घुमने के दौरान उसने चाट खिलाया जिसमें कुछ मिला दिया। जिससे युवती को नींद आने लगा।

धरमराज उसे शहर के मेन रोड कोरबा स्थित एक होटल में ले गया। जहां मारपीट कर धमकी देते हुए दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता के परिजन ने आरोपी के स्वजातिय होने से शादी करने का प्रयास किया लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। जहां शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी रामकुमार मौर्य ने पैरवी की। आरोपी धरमराज के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर कोर्ट की जज अपर सत्र न्यायाधीध ज्योति अग्रवाल ने 10 साल की सजा सुनाई।

Atul Yadav (Owner Of Pratham Awaaz)
Atul Yadav (Owner Of Pratham Awaaz)

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