कोरबा/प्रथम आवाज न्यूज: 17 अप्रैल यानि कल शराब दुकानें बंद रहेगी। इसे लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकशांति के परीरक्षण हेतु 17 अप्रैल 2024 रामनवमी के दिन कोरबा जिला के अंतर्गत संचालित मदिरा दुकानों, होटल बारों तथा देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार, कोरबा को बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त शुष्क अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
