कोरबा/प्रथम आवाज न्यूज: कोरबा अवैध कच्ची महुआ शराब बना कर बिक्री करने वाले सिंडिकेट पर कार्यवाही करने में उरगा पुलिस कोरबा को सफलता मिली है। शराब बनाने वाले मशीनरी को ध्वस्त किया गया। तीन अलग-अलग स्थानों से 93 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं शराब निर्माण करने वाला पात्र जब्त किया गया। मामले में आरोपी गोविन्दा नायक पिता दशरथ नायक उम्र (45 वर्ष) मोतीसागर पारा थाना कोतवाली, को गिरफ्तार किया गया है।
मुखबीर से सूचना पर ग्राम तरदा नदी के पास कच्ची महुआ शराब बना रहे स्थान पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किये जहां एक व्यक्ति पुलिस को आता देख मौके से भाग गया। घटना स्थल से महुआ शराब बनाने वाले उपकरण चुल्हा व सामग्री को मौके पर ही नष्ट किया गया एवं 08 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा 01 बड़ी डेजकी 20 ली. क्षमता वाली, 01 छोटी डेजकी 10 लीटर क्षमता वाली को जप्त कर थाना उरगा में अपराध क्रमांक 335/2024 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर फरार आरोपी की पता तलाश की जा रही है।
9 सितंबर मुखबिर से सूचना मिली पर ग्राम भैसमा चैक मे कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहे आरोपी गोविन्दा नायक निवासी मोतीसागर कोरबा से एक प्लास्टिक बोरी में भरा हुआ प्लास्टिक की थैली में कुल 25 लीटर कच्ची महुआ शराब को जप्त कर आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अप.क्र. 336/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
9 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्कुटी वाहन में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर परिवहन कर रहा है कि सुचना पर भैसमा ओव्हर ब्रीज के पास घेराबंदी किया गया जो मौके से भागने लगा जिसका पीछा करने पर अपने पास रखे एक प्लास्टिक की बोरी में रखे 60 ली कच्ची महुआ शराब को फेककर भाग गया। आरोपी के द्वारा फेके गए महुआ शराब कुल 60 ली को जप्त कर अपराध क्रमांक 339/2024 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध कर फरार आरोपी का पता तलाश किया जा रहा है।
उक्त कार्यवाही में प्र0आर0 304 अजय पाण्डेय, प्रआर सुनील पाण्डेय, प्रआर सचिन नवनीत, आरक्षक 463 नरेश टाण्डे आरक्षक 770 राज कुमार साहु, आरक्षक 730 महासिंह सिदार, आरक्षक 464 प्रेम साहु, आरक्षक 64 झंगल मझवार, आरक्षक 91 रामेद्र बर्मन की सराहनीय भूमिका रही।
