भारत सरकार ने गाड़ियों को दी जाने वाली बीएच सीरीज (BH series) नंबरों में बड़ा बदलाव करते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार BH series से संबंधित अधिसूचना में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब BH series नंबर प्लेट वाले वाहन मालिक को दूसरे राज्य में जाने पर नई रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इस व्यवस्था से उन लोगों को खास फायदा होगा जिनका अपने काम या नौकरी के सिलसिले में देश के अलग अलग शहरों और राज्यों में बार बार शिफ्ट होना पड़ता है। और इसी पर अमल के दौरान कई तरह के सुझाव आए थे, इसके बाद संशोधनों से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इसके साथ ही अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी में BH series की नंबर प्लेट लगवाना चाहता है तो यह अब पूरी तरह मुमकिन है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में आम रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को भारत सीरीज (BH) में बदलने की अनुमति दी गई है। अभी तक सिर्फ नया वाहन खरीदने पर ही BH series प्लेट को चुनने का विकल्प मौजूद था। लेकिन अब संशोधन के बाद टैक्स का भुगतान कर इसे कोई भी लगवा सकता है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नागरिकों की सुगमता के लिए नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है। इससे BH series के लिए आवेदन निवास या कार्यस्थल पर जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले वर्क-सर्टिफिकेट को और मजबूत किया गया है, जिससे इनका दुरुपयोग रुक सकेगा।
जानिए इसके फायदे-
BH सीरीज उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिनका अमूमन अपने काम की वजह से दूसरे शहर और दो से अधिक राज्यों में आना जाना लगा रहता है। इसके साथ ही दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर BH series के वाहनों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और किसी भी राज्य में वाहन को बिना किसी रोक टोक के आराम से चलाया जा सकता है।
जानिए कैसे करें आवेदन –
अगर आप बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लिए आवदेन करना चाहते हैं तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। बीएच सीरीज नंबर प्लेट को लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। वाहन पोर्टल के माध्यम से खरीद के समय डीलर द्वारा वाहनों को ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाहन मालिक बीएच सीरीज की नंबर प्लेट मिल जाएगा। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करें। इसे डीलर लेवल पर भी नए वाहन को खरीदते समय भी कर सकते हैं। डीलर को वाहन मालिक की ओर से वैन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा।